EPF Withdrawal Rules: आपके PF अकाउंट में ₹2 लाख हैं, आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं? समझिए नियम
EPF Withdrawal Rules: PF खाते में 2 लाख रुपये जमा हैं, तो जरूरत पड़ने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं? EPFO के नए नियमों में आंशिक निकासी के लिए 12 महीने की सदस्यता की शर्त रखी गई है। पढ़ाई, इलाज, शादी और घर से जुड़े खर्चों के लिए भी PF एडवांस लेने की सुविधा है। जानिए कितनी बार निकाल सकते हैं रकम और किन शर्तों का पालन करना होगा।
कर्मचारी अपनी शादी या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के खर्च के लिए भी PF निकाल सकते हैं।
EPF Withdrawal Rules: कई बार नौकरी करते हुए अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या परिवार में शादी हो। घर की मरम्मत के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में लोग अपने PF खाते में जमा रकम निकालना चाहते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से एडवांस निकालने के नियम आसान किए हैं। नए EPF Scheme, 2026 के तहत निकासी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें जरूरी खर्च, घर से जुड़े खर्च और खास परिस्थितियां शामिल हैं। अब आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सदस्यता जरूरी होगी।
PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
नए नियमों के मुताबिक, पात्र कर्मचारी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए निकासी की संबंधित शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका मतलब है कि पहली नौकरी करने वाले कर्मचारी भी जरूरत पड़ने पर PF से पैसा निकाल सकेंगे। निकासी के लिए उपलब्ध रकम में कर्मचारी और कंपनी, दोनों का योगदान शामिल होगा। इस पर खाते में जमा ब्याज भी जुड़ेगा।
मान लीजिए, आपके PF खाते में कुल 2 लाख रुपये जमा हैं। नौकरी छूटने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। बाकी 50,000 रुपये खाते में रहेंगे। अगर कोई शख्स लगातार 12 महीने बिना नौकरी के रहता है, तो वो पूरी रकम निकाल सकता है।
हालांकि, PF से पैसा निकालने पर रिटायरमेंट के लिए जमा रकम कम हो जाती है। इससे आगे मिलने वाले ब्याज का फायदा भी घट सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इमरजेंसी के लिए अलग से पैसा जमा रखें। PF से रकम तभी निकालें, जब कोई और रास्ता न हो।
पढ़ाई के लिए 10 बार निकाल सकते हैं PF
EPFO सदस्य अपनी पढ़ाई या परिवार के सदस्यों की शिक्षा के खर्च के लिए PF से एडवांस ले सकते हैं। सदस्यता की पूरी अवधि के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल अधिकतम 10 बार किया जा सकता है।
इलाज के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा
घर में किसी की तबीयत खराब होने पर इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में PF की रकम काम आ सकती है। नए नियमों में मेडिकल खर्च को जरूरी जरूरतों में शामिल किया गया है। इलाज के लिए एडवांस लेने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है। हालांकि, निकासी के लिए लागू शर्तों को पूरा करना होगा।
शादी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?
कर्मचारी अपनी शादी या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के खर्च के लिए भी PF निकाल सकते हैं। सदस्यता की पूरी अवधि में इस सुविधा का इस्तेमाल अधिकतम पांच बार किया जा सकता है।
घर खरीदने और मरम्मत के लिए भी सुविधा
PF का पैसा घर खरीदने या बनवाने के लिए भी निकाला जा सकता है। इसमें फ्लैट या प्लॉट खरीदना, मकान बनवाना और होम लोन चुकाना शामिल है। घर की मरम्मत या उसमें सुधार कराने के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है।
इन जरूरतों के लिए सदस्यता की पूरी अवधि में अधिकतम पांच बार निकासी की सुविधा है। हालांकि, इसके लिए तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
खास परिस्थितियों में भी निकाल सकेंगे PF
कुछ खास परिस्थितियों में भी PF से एडवांस लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां EPF के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) तय करता है। इस कैटेगरी में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार निकासी की सुविधा दी गई है।