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EPFO: EPF खाते में गलत दर्ज है जॉइनिंग या एग्जिट डेट? नहीं कर पाएंगे क्लेम और रुक जाएगी पेंशन, जानें सुधारने का आसान तरीका

How to Update EPF Details: क्या आपके EPF खाते में जॉइनिंग या नौकरी छोड़ने की तारीख गलत दर्ज है? दिखने में छोटी लगने वाली यह गलती नौकरी बदलते समय PF ऑनलाइन ट्रांसफर रोकने, क्लेम अटकने और 10 साल की EPS सर्विस में रुकावट डालकर आपकी पेंशन तक छीन सकती है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Aug 24, 2026 पर 9:09 AM
EPFO: EPF खाते में गलत दर्ज है जॉइनिंग या एग्जिट डेट? नहीं कर पाएंगे क्लेम और रुक जाएगी पेंशन, जानें सुधारने का आसान तरीका
जिन सदस्यों का UAN आधार से वेरिफाइड है, वे स्वयं ही अपनी विवरण जानकारी अपडेट कर सकते हैं

EPF Wrong Joining Exit Date Correction: एंप्लॉय प्रॉविडेंट फंड खाते में आपकी जॉइनिंग डेट या एग्जिट डेट में एक छोटी सी गलती भी आपके पीएफ क्लेम, ऑनलाइन ट्रांसफर और पेंशन पात्रता में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, पेंशन की पात्रता तय करने के लिए सेवा की कुल अवधि सटीक होना अनिवार्य है। जानिए गलत तारीखों के क्या नुकसान हैं और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन कैसे सुधार सकते हैं।

गलत तारीख दर्ज होने से क्या-क्या होंगी समस्याएं?

जब आप नौकरी बदलते हैं, तो पुरानी कंपनी का पीएफ बैलेंस नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। इसके बिना ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता है।

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