EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में कुछ केटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी है। इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा जिनके लिए आधार लेना मुश्किल वाला काम है।
अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए और आधार नहीं ले सके।
स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक।
नेपाल और भूटान के नागरिक।
EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किए गए वे कर्मचारी, जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते।
क्लेम जेनरेट करने का तरीका
इन केटेगरी के कर्मचारियों के लिए EPFO ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिये पीएफ क्लेम निपटाने की इजाजत दी है। ये हैं उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट।
वैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट - पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ।
अतिरिक्त जांच: पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिये वैरिफिकेशन की जाएगी।
नियोक्ता वैरिफिकेशन: ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता को वैरिफिकेशन किया जाएगा।
क्लेम निपटाने का तरीका: सभी क्लेम NEFT के माध्यम से होंगे ताकि सुरक्षित ट्रांजेक्शन तय किये जा सके।
अधिकारियों को सभी की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।
स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी लेनी होगी।
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे पूरे करियर में एक ही UAN बनाए रखें और पिछले सेवा रिकॉर्ड मौजूदा UAN में ट्रांसफर करें।
यह छूट उन कर्मचारियों की समस्याओं को पहचानती है, जिन्हें आधार लेने में दिक्कतें आ रही है। वैकल्पिक पहचान वैरिफिकेशन से ये पूरा प्रोसेस आसान और सुरक्षित बनाता है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाणपत्र जैसे वैकल्पिक डॉक्यूमेंट तैयार रखें।
EPFO के One Member One EPF Account फीचर का उपयोग कर सभी UAN को एक करें।