Get App

EPFO Update: क्या आपका भी अटक गया है PF ट्रांसफर? UAN पोर्टल पर 5 मिनट में ऐसे अपडेट करें अपनी डिटेल्स

How to Update UAN Portal: नौकरी बदलने के बाद पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए 'डेट ऑफ एग्जिट' का सही होना जरूरी है। अगर आपकी पुरानी कंपनी ने UAN पोर्टल पर यह तारीख दर्ज नहीं की है, तो आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद खुद ही आधार OTP के जरिए इसे अपडेट कर सकते हैं। जानिए इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और नियम

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 07, 2026 पर 12:25 PM
EPFO Update: क्या आपका भी अटक गया है PF ट्रांसफर? UAN पोर्टल पर 5 मिनट में ऐसे अपडेट करें अपनी डिटेल्स
EPFO सदस्यों को अपने UAN पोर्टल के जरिए खुद ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की सुविधा देता है

EPFO Date of Exit Rules: जब आप कोई नौकरी छोड़ते हैं, तो पुरानी कंपनी का ईपीएफ बैलेंस नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए 'डेट ऑफ एग्जिट' यानी नौकरी छोड़ने की सही तारीख का दर्ज होना बेहद जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि पुरानी कंपनी पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तारीख डालना भूल जाती है, जिससे पीएफ ट्रांसफर अटक जाता है।

लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपको इसके लिए पुरानी कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। EPFO सदस्यों को अपने UAN पोर्टल के जरिए खुद ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की सुविधा देता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके नियम क्या हैं और आप इसे स्टेप-बाय-स्टेप कैसे सही कर सकते हैं।

ऑनलाइन अपडेट करने से पहले इन शर्तों को समझें

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट तभी मार्क कर सकते हैं जब:

सब समाचार

+ और भी पढ़ें