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EPFO New Rule: क्या आपका PF कंपनी के पीएफ ट्रस्ट में जमा होता है? ईपीएफओ ने इंट्रेस्ट रेट समेत ये नियम बदले, डिटेल में जानिए

EPFO New Rule 2026 Exempted PF Trust: EPFO ने पीएफ को लेकर नए नियम जारी किए हैं। सामान्य तौर पर कर्मचारियों का पीएफ का पैसा सीधे ईपीएफओ के पास जमा होता है लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां अपना खुद का इन-हाउस पीएफ ट्रस्ट चलाती हैं। नए नियम के तहत अब इन प्राइवेट या निजी पीएफ ट्रस्ट्स के लिए ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड, ब्याज भुगतान, ऑनलाइन दावों और फंड मैनेजमेंट से जुड़े नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 02, 2026 पर 1:38 PM
EPFO New Rule: क्या आपका PF कंपनी के पीएफ ट्रस्ट में जमा होता है? ईपीएफओ ने इंट्रेस्ट रेट समेत ये नियम बदले, डिटेल में जानिए
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EPFO New Rule 2026 Exempted PF Trust: देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए नियम जारी किए हैं। सामान्य तौर पर कर्मचारियों का पीएफ का पैसा सीधे ईपीएफओ के पास जमा होता है लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां अपना खुद का इन-हाउस पीएफ ट्रस्ट चलाती हैं।

हमारी सहयोगी वेबसाइट न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अधिसूचित की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (Employees’ Provident Fund Scheme, 2026) के तहत अब इन प्राइवेट या निजी पीएफ ट्रस्ट्स के लिए ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड, ब्याज भुगतान, ऑनलाइन दावों और फंड मैनेजमेंट से जुड़े नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है।

क्या होता है Exempted PF Trust?

कुछ बड़ी कंपनियां सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करके अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन ईपीएफओ (EPFO) में पैसा जमा करने के बजाय अपने खुद के इन-हाउस ट्रस्ट के जरिए करती हैं। इन्हें 'एग्जेंप्टेड पीएफ ट्रस्ट' कहा जाता है। ये ट्रस्ट हर महीने कर्मचारियों और कंपनी के हिस्से का योगदान अपने पास जमा करते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर की पेशकश करते हैं। जब कोई कर्मचारी ऐसी कंपनी छोड़ता है तो उसे अपना पैसा अपने सामान्य ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करना होता है।

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