Get App

EPFO: अब 3 दिन नहीं 1 घंटे में बैंक अकाउंट में आज जाएगा PF का पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव

सरकार ने लोगों की अचानक पैसे की जरूरत को देखते हुए प्रॉविडेंट फंड को लेकर नई सर्विस शुरू की है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 20, 2021 पर 6:51 PM
EPFO: अब 3 दिन नहीं 1 घंटे में बैंक अकाउंट में आज जाएगा PF का पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव

सरकार ने लोगों की अचानक पैसे की जरूरत को देखते हुए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund-PF) को लेकर नई सर्विस शुरू की है। अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से एक लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए खर्च दिखाना होगा। सरकार के नियमों में बदलाव करने से अब परेशानी के समय आपका बचाया पैसा आपके काम आ जाएगा।

EPFO ने सर्कूलर जारी कर बताया कि कर्मचारियों को 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस के लिए निकाल सकते हैं। कोरोनावायरस के अलावा अन्य बीमारियों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है।

इससे पहले EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है। आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

- www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें