EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के लिए स्वीकार की जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब ईपीएफओ में आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। आपको इसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा। UIDAI से मिले लेटर के मुताबिक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की सूची से हटाया जा रहा है।
