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EPFO ने आधार को डॉक्यूमेंट लिस्ट से किया बाहर, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के लिए स्वीकार की जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2024 पर 4:15 PM
EPFO ने आधार को डॉक्यूमेंट लिस्ट से किया बाहर, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के लिए स्वीकार की जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब ईपीएफओ में आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। आपको इसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा। UIDAI से मिले लेटर के मुताबिक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की सूची से हटाया जा रहा है।

EPF अकाउंट में जन्मतिथि बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।

किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की जारी मार्कशीट। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल ट्रांसफर प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।

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