EPFO ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब नौकरी बदलने के साथ PF का पैसा भी कर लें ट्रांसफर, जानें आसान तरीका

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कर्मचारी बिना अपने एम्पलॉयर की मंजूरी के अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। यह बदलाव खास तौर पर नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। इसके जरिए कर्मचारी अब EPFO पोर्टल पर अपनी पर्सनल जानकारी अपडेट कर सकते हैं

अपडेटेड Jan 23, 2025 पर 8:49 AM
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EPFO: अब सदस्य कुछ विशेष मामलों में अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, वह भी बिना अपने पुराने या नए एम्पलॉयर की मंजूरी के

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। 15 जनवरी, 2025 के निर्देश के मुताबिक, अब सदस्य कुछ विशेष मामलों में अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, वह भी बिना अपने पुराने या नए एम्पलॉयर की मंजूरी के। इन सुधारों से ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम करना पहले से अधिक सरल हो जाएगा, जिससे देरी कम होगी और प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। यह पहल खासकर नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए की गई है। अब यह प्रक्रिया आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मदद से पूरी की जा सकेगी।

कर्मचारी अब EPFO पोर्टल के माध्यम से अपने पर्सनल जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पति/पत्नी का नाम, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट के डेट में हुई गलतियों को खुद से सही कर सकते हैं।

पीएफ ट्रांसफर की क्या है एलिजिबिलिटी


इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा

1. आधार से लिंक UAN: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक और वेरिफाइड होना चाहिए।

2. KYC: आपके खाते की जानकारी, जैसे आधार, पैन और बैंक अकाउंट, EPFO सिस्टम में वेरिफाइड होना चाहिए।

3. EPFO ​​अकाउंट: आपके पुराने और नए दोनों PF खातों को EPFO ​​द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए।

4. वेरिफाइड डेट ऑफ एग्जिट: आपके पिछले एम्पलॉयर रिकॉर्ड में आपकी पुरानी कंपनी में आखिरी डेट EPFO पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए।

ऐसे ऑनलाइन करें ट्रांसफर

स्टेप 1: सबसे पहले EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: अपना UAN और पासवर्ड डालकर अपने खाते में लॉगिन करें।

स्टेप 3: इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर जाकर 'वन मेंबर – वन EPF अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद पर्सनल डिटेल्‍स के साथ मौजूदा पीएफ अकाउंट से जुड़ी डिटेल्‍स को वेरिफाई करें।

स्टेप 5: PF खाते की डिटेल वेरिफाई करने के बाद लास्‍ट पीएफ अकाउंट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: फॉर्म को वेरिफाई करने के लिए अपने पिछले एंप्लॉयर या मौजूदा एंप्लॉयर में से किसी एक को चुनवा करें।

स्टेप 7: इसके बाद यूएएन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के लिए गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 8: ओटीपी डालने के बाद ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 9: आवेदन सबमिट करने के बाद आप 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' में जाकर अपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट की स्थिति मॉनिटर कर पाएंगे।

स्टेप 10: आपकी कंपनी यूनिफाइड पोर्टल के एंप्लॉयर इंटरफेस के जरिए आपके EPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी।

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