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PF का पैसा निकालने पर भी देना होता है टैक्स? जानिए EPFO के नियम कब नहीं देना होता Tax

EPFO: ज्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं कि Provident Fund से पैसा तभी निकालना चाहिए, जब आप रिटायर हो जाएं। ऐसा करने से आपके पास रिटायरमेंट का बड़ा फंड होता है जिससे आप आराम से बिना किसी पर वित्तीय स्तर पर निर्भर हुए जीवन बिता सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 18, 2023 पर 11:04 AM
PF का पैसा निकालने पर भी देना होता है टैक्स? जानिए EPFO के नियम कब नहीं देना होता Tax
पीएफ से पैसा निकालने पर भी टैक्स देना होता है।

EPFO: ज्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं कि Provident Fund से पैसा तभी निकालना चाहिए, जब आप रिटायर हो जाएं। ऐसा करने से आपके पास रिटायरमेंट का बड़ा फंड होता है जिससे आप आराम से बिना किसी पर वित्तीय स्तर पर निर्भर हुए जीवन बिता सकते हैं। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैसा निकालना पड़ता है। क्या आपको पता है कि पीएफ से पैसा निकालने पर भी टैक्स देना होता है। आइए जानते हैं पीएफ से पैसा निकालने के ये नियम।

कब PF से पैसा निकालने पर लगता है टैक्स

अगर आप PF अकाउंट से 5 साल के बाद पैसा निकालने हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आप 5 साल से पहले पीएफ से पैसा निकाल रहेहैं तो तो इस पर टैक्स देना होता है। ये पैसा TDS की तरह काटा जाता है। इसमें भी अगर पीएफ अंशधारक का पैन कार्ड लिंक नहीं है तो 20 फीसदी TDS कटता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक्ड नहीं है तो टीडीएस 10 फीसदी कटेगा।

अगर इस कारण से निकालते हैं पीएफ से पैसा तो नहीं लगेगा टैक्स

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