ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए 13 अक्टूबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने विड्रॉल सहित कई नियमों में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग पहले के मुकाबले आसानी से अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकाल सकेंगे। आइए इन बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं।
1. पैसे निकालने के लिए सिर्फ 12 महीने का सर्विस पीरियड जरूरी
EPFO ने विड्रॉल के लिए जरूरी सर्विस पीरियड घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया है। पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग सर्विस पीरियड का नियम था। जैसे शादी के लिए विड्रॉल के वास्ते 7 साल का सर्विस पीरियड जरूरी था। इससे सब्सक्राइबर को काफी इंतजार करना पड़ता था।
ईपीएफओ ने कहा है कि सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ अकाउंट में जमा 100 फीसदी पैसा निकालने की इजाजत होगी। लेकिन, रिटायरमेंट को ध्यान में रख उसने अकाउंट में 25 फीसदी बैलेंस बनाए रखने की शर्त लागू की है। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर्स 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है।
3. विड्रॉल के लिए अब सिर्फ तीन शर्तें
पहले सब्सक्राइबर्स के अपने पैसे निकालने के लिए कई शर्तें थीं। इससे काफी कनफ्यूजन होता था। एप्रूवल प्रोसेस में ज्यादा समय लगता था। कई बार अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता था। अब ईपीएफओ ने विड्रॉल के लिए सिर्फ तीन शर्तें-Essential Needs, Housing Needs और Special Circumstances (खास स्थितियां) तय की गई हैं।
4. विड्रॉल के लिए डॉक्युमेंट नहीं देना होगा
नए नियम के तहत अगर कोई सब्सक्राइबर खास स्थितियों के तहत विड्रॉल करता है तो उसे किसी तरह का डॉक्युमेंट सब्मिट नहीं करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे विड्रॉल प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। सब्सक्राइबर को डॉक्युमेंट जुटाने के झंझट में भी नहीं पड़ना होगा।
5. शादी और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे निकालने की इजाजत
शादी और एजुकेशन के लिए अब सब्सक्राइबर्स ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। एजुकेशन के लिए 10 गुना और शादी के लिए 5 गुना विड्रॉल किया जा सकता है। पहले सिर्फ कुल तीन विड्रॉल की इजाजत थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एजुकेशन और शादी पर बढ़ते खर्च को देखते हुए विड्रॉल की लिमिट बढ़ाई गई है।
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6. सेटलमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए 12 महीने का इंतजार
ईपीएफओ ने पीएफ सेटलमेंट के लिए अप्लाई के नियमों को पहले से सख्त कर दिया है। पहले नौकरी छड़ने के दो महीने बाद अप्लाई किया जा सकता था। अब नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद पीएफ सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। पेंशन विड्रॉल के लिए 36 महीने बाद अप्लाई करना होगा।