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NPS में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर अब 14% डिडक्शन मिलेगा, वित्तमंत्री ने किया ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में कहा कि अब एंप्लॉयर के एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलेगा। पहले एंप्लॉयी के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन की लिमिट 10 फीसदी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 24, 2024 पर 11:42 PM
NPS में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर अब 14% डिडक्शन मिलेगा, वित्तमंत्री ने किया ऐलान
सेक्शन 80CCD(2) के तहत डिडक्शन पुरानी और नई दोनों ही टैक्स रीजीम में मिलता है। लेकिन, एंप्लॉयर के 14 फीसदी कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ नई रीजीम में मिलेगा।

यूनियन बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में एंप्लॉयीज के लिए एंप्लायर्स के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसे एंप्लॉयीज की बेसिक सैलरी के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। यह बदलाव नई टैक्स रीजीम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों पर लागू होगा। सरकारी एंप्लॉयीज को पहले से एंप्लॉयर के 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है।

सिर्फ नई रीजीम में 14% कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

सेक्शन 80CCD(2) के तहत NPS में डिडक्शन पुरानी और नई दोनों ही टैक्स रीजीम में मिलता है। लेकिन, एंप्लॉयर के 14 फीसदी कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ नई रीजीम में मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स बढ़ाने के लिए एनपीएस में एंप्लॉयर्स के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन को एंप्लॉयीज की सैलरी के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव है।" इसका मतलब है कि ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स एप्लॉयर के 10 फीसदी कंट्रिब्यूशन (बेसिक सेलरी का) पर ही डिडक्शन का फायदा उठा सकेंगे।

एनपीएस सरकार की रिटायरमेंट स्कीम है

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