Financial Year End 2025-26: 31 मार्च से पहले निपटाएं ये जरूरी टैक्स से जुड़े काम, नहीं तो हो सकता है नुकसान

Financial Year End 2025-26: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ निवेश करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने पूरे टैक्स से जुड़े काम समय पर पूरा कर लें

अपडेटेड Mar 27, 2026 पर 4:16 PM
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Financial Year End 2025-26: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं।

Financial Year End 2025-26: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ निवेश करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने पूरे टैक्स से जुड़े काम समय पर पूरा कर लें। अगर कोई जरूरी कदम छूट गया, तो बाद में पेनाल्टी, नोटिस या टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स जरूर चेक करें

अगर आपकी कमाई सैलरी के अलावा भी है, जैसे शेयर बाजार, F&O, फ्रीलांसिंग, ब्याज या किराए से तो तय कर लें कि आपने पूरा एडवांस टैक्स चुका दिया है। अगर 15 मार्च की डेडलाइन छूट गई है, तो 31 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन देरी पर ब्याज देना पड़ सकता है।


टैक्स बचाने के लिए समझदारी से निवेश करें

अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं, तो 80C के तहत 1.5 लाख, NPS के तहत 50 हजार और हेल्थ इंश्योरेंस 80D के तहत मिलने वाली छूट का पूरा फायदा लें। आखिरी समय में निवेश करते समय सिर्फ टैक्स बचाने के बजाय अपनी जरूरत और प्लानिंग को ध्यान में रखें।

लॉस बुक करके टैक्स कम करें

अगर आपके निवेश में कहीं नुकसान हुआ है, तो उसे 31 मार्च से पहले बुक कर सकते हैं। इससे आप अपने मुनाफे को एडजस्ट करके टैक्स कम कर सकते हैं।

कैपिटल गेन की प्लानिंग करें

सिर्फ मुनाफा गिनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्लान करना जरूरी है। शेयरों में 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म गेन पर छूट मिलती है, इसका फायदा उठाया जा सकता है।

डिविडेंड और ब्याज की आय जोड़ें

बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट या डिविडेंड से होने वाली आय को जोड़ना न भूलें। कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में दिक्कत हो सकती है।

फॉर्म 26AS और AIS जरूर मिलाएं

अपने टैक्स रिकॉर्ड को फॉर्म 26AS और AIS से मिलाना जरूरी है। अगर कोई अंतर है, तो समय रहते उसे ठीक करवा लें, वरना नोटिस आ सकता है।

नौकरीपेशा लोग जमा करें जरूरी डॉक्यूमेंट

अगर आप सैलरीड हैं, तो अपने निवेश के प्रूफ, HRA रसीद और होम लोन के डॉक्युमेंट समय पर जमा करें, नहीं तो आपकी सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है।

डोनेशन और अन्य काम समय पर करें

अगर आप दान देकर टैक्स छूट लेना चाहते हैं, तो यह काम 31 मार्च से पहले पूरा करें और उसकी रसीद जरूर रखें। कुल मिलाकर, 31 मार्च से पहले सभी जरूरी टैक्स काम पूरे करना बेहद जरूरी है। सही प्लानिंग और समय पर कार्रवाई से आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि परेशानियों से भी बच सकते हैं।

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