Fixed Deposit: आपने भी किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराई है तो जल्द अपनी बैंक ब्रांच में ये एक फॉर्म जमा करे दें। ऐसा करने से आपकी FD के ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी एफडी है तो Form 15G और Form 15H जमा करना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बैंक जमा नहीं कराया तो आपका TDS कट सकता है।
