Get App

क्या आपने कराई है बैंक FD? तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, बच जाएगा पैसा, अगर की देरी तो कट जाएगा टैक्स

Fixed Deposit: आपने भी किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराई है तो जल्द अपनी बैंक ब्रांच में ये एक फॉर्म जमा करे दें। ऐसा करने से आपकी FD के ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी एफडी है तो Form 15G और Form 15H जमा करना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बैंक जमा नहीं कराया तो आपका TDS कट सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 18, 2023 पर 12:53 AM
क्या आपने कराई है बैंक FD? तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, बच जाएगा पैसा, अगर की देरी तो कट जाएगा टैक्स
15G और फॉर्म 15H बैंक जमा नहीं कराया तो आपका TDS कट सकता है।

Fixed Deposit: आपने भी किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराई है तो जल्द अपनी बैंक ब्रांच में ये एक फॉर्म जमा करे दें। ऐसा करने से आपकी FD के ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी एफडी है तो Form 15G और Form 15H जमा करना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बैंक जमा नहीं कराया तो आपका TDS कट सकता है।

जमा करने से बच जाएगा टैक्स

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ग्राहकों को हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है। ये फॉर्म ब्याज पर TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) के पेमेंट से बचने के लिए किया जाता है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए फॉर्म 15G के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। जो 60 साल से ऊपर हैं, वे फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर TDS में छूट का दावा कर सकते हैं।

फॉर्म 15G क्या है?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें