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Flight Ticket Refund Rules: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा एक भी पैसा, जानें DGCA के नए नियम

Flight Ticket Refund Rules: DGCA के नए नियम के अनुसार, 26 मार्च 2026 से यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के टिकट रद्द या बदलाव कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगी जिनकी यात्रा तिथि में क्रमशः कम से कम 7 और 15 दिनों का अंतर हो।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Mar 22, 2026 पर 2:57 PM
Flight Ticket Refund Rules: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा एक भी पैसा, जानें DGCA के नए नियम

अक्सर देखा जाता है कि हवाई यात्रा का प्लान अचानक बदल जाने पर यात्रियों को भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ता है। कई बार तो रिफंड की रकम इतनी कम होती है कि यात्री को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिसे '48-घंटे का लुक-इन ऑप्शन' नाम दिया गया है।

क्या है नया 'लुक-इन ऑप्शन'?

नए नियमों के तहत, यदि आप अपनी फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं और अगले 48 घंटों के भीतर उसे कैंसिल या चेंज करना चाहते हैं, तो एयरलाइन आपसे कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं वसूल पाएगी। यह नियम यात्रियों को एक तरह की 'विंडो' प्रदान करता है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी यात्रा की योजना में बदलाव कर सकें। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद पुराने सामान्य नियम ही लागू होंगे।

इन शर्तों को जानना है बेहद जरूरी

यह सुविधा जितनी शानदार दिखती है, इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जुड़ी हुई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है:

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