अक्सर देखा जाता है कि हवाई यात्रा का प्लान अचानक बदल जाने पर यात्रियों को भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ता है। कई बार तो रिफंड की रकम इतनी कम होती है कि यात्री को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिसे '48-घंटे का लुक-इन ऑप्शन' नाम दिया गया है।
