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महिलाएं बिना हॉलमार्क के नहीं बेच सकती पुरानी गोल्ड ज्वैलरी, वरना लगेगा जुर्माना, सरकार ने बदल दिये हैं नियम

Gold Hallmark Update: सरकार ने हाल ही में गोल्ड ज्वैलरी की बिक्री को लेकर नए नियम बनाए हैं। ये नियम सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि ग्राहकों के साथ धोखा न हो

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 14, 2023 पर 7:06 PM
महिलाएं बिना हॉलमार्क के नहीं बेच सकती पुरानी गोल्ड ज्वैलरी, वरना लगेगा जुर्माना, सरकार ने बदल दिये हैं नियम
सरकारी नियमों के मुताबिक बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बेचे जा सकते।

Gold Hallmark Update: सरकार ने हाल ही में गोल्ड ज्वैलरी की बिक्री को लेकर नए नियम बनाए हैं। ये नियम सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि ग्राहकों के साथ धोखा न हो। इस साल 1 अप्रैल से सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है। यदि आपके पास पुराने सोने के गहने हैं और आप इसे बदलना या बेचना चाहते हैं, तो आपको इसे हॉलमार्क अवश्य करवाना होगा। सोने की सेल और खरीद से जुड़े नियम अब बदल गए हैं।

गोल्ड पीस को मिलेगी यूनीक पहचान

सोने के टुकड़े पर एक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान नंबर देता है। यह यह भी तये करता है कि सोने के गहने या वस्तु में जितना वादा किया गया है, उतनी शुद्धता में गोल्ड है। सोने की वस्तुओं पर शुद्धता का निशान होना चाहिए। उदाहरण के लिए 22-कैरेट और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो होना जरूरी है।

ये हैं नए नियम

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