आरबीआई ने 6 जून को गोल्ड लोन और सिल्वर लोन के लिए फाइनल गाइडलाइंस पेश कर दी। केंद्रीय बैंक बैंक और एनबीएफसी को गोल्ड बार (बुलियन) और सोने या चांदी से जुड़े फाइनेंशियल एसेट्स के बदले लोन देने से मना कर दिया है। बैंक और एनबीएफसी गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स की गोल्ड स्कीम और डिजिटल गोल्ड के बदले भी लोन नहीं दे सकेंगी। आरबीआई ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों के लिए रिस्क कम करने के मकसद से यह नियम बनाया है।
