सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आते हैं, वे यूपीएस का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है। पहले डेडलाइन 31 जुलाई, 2025 थी। इसका मतलब है कि अगर आप केंद्र सरकार के एंप्लॉयी हैं और आप यूपीएस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर तक आवदेन दे सकते हैं।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
सरकार ने एंप्लॉयीज की डिमांड पर Unified Pension Scheme की शुरुआत की है। अभी National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एंप्लॉयीज यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। यह स्वैच्छिक है। इसका मतलब है कि जो एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं, अगर वे चाहें तो यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन, ऐसा करना जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार के जो एंप्लॉयीज NPS में बने रहना चाहते हैं, वे बने रह सकते हैं।
UPS और NPS में क्या फर्क है?
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से अपने एंप्लॉयीज के लिए NPS की व्यवस्था शुरू की थी। एनपीएस और यूपीएस में एक बड़ा फर्क है। एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड रिटर्न स्कीम है, जबकि यूपीएस एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम है। इसमें एंप्लॉयी को उसकी अंतिम सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि एनपीएस का पैसा शेयरों में इनवेस्ट होता है, जिससे उसका रिटर्न घट-बढ़ सकता है। इस वजह से इसमें थोड़ा रिस्क शामिल है। अगर कोई एंप्लॉयी अपने रिटायरमेंट फंड में कोई रिस्क नहीं चाहता है तो वह यूपीएस का हिस्सा बन सकता है।
सरकार ने UPS क्यों शुरू की?
केंद्र सरकार के लाखों एंप्लॉयीज एनपीएस से नाखुश थे। वे अश्योर्ड रिटर्न वाली पुरानी पेंशन स्कीम जैसी स्कीम अपने लिए चाहते थे। लगातार उनकी इस मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले साल यूपीएस का ऐलान किया था। 1 जनवरी, 2004 से पहले जो पेंशन स्कीम लागू थी, वह पूरी तरह से अश्योर्ड पेंशन स्कीम थी। यूपीएस की शुरुआत से सरकार ने अश्योर्ड पेंशन स्कीम की एंप्लॉयीज की डिमांड पूरी कर दी है।
अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?
1 अप्रैल, 2025 तक या इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाला व्यक्ति यूपीएस का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए उसे अप्लाई करना होगा। वह eNPS के पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) पर अप्लाई कर सकता है। अगर कोई एंप्लॉयी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहता है तो ऑफलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए Form A2 का इस्तेमाल करना होगा, जिसे https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद फॉर्म को नोडल ऑफिस में सब्मिट करना होगा।