सरकार ने Public Provident Fund और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) सहित कई स्मॉल सेविंग्स के नियमों में बदलाव किया है। इससे ये निवेश के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम खोलने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। अभी एक महीने का समय मिलता था। सरकार ने इस बारे में 9 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को तीन महीने के अंदर सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में लगा सकता है। इस दौरान उसे रिटायरमेंट का पैसा किस दिन उसके अकाउंट में आया है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा।
