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सरकारी की अंतिम चेतावनी! 31 दिसंबर तक कर लें PAN-आधार लिंकिग, वरना हो जाएगा इनएक्टिव

PAN Aadhaar linking: सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंकिंग नहीं करने पर PAN 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। इससे ITR फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश और KYC जैसी कई वित्तीय प्रक्रियाएं रुक सकती हैं। जानिए कैसे करें लिंक।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Dec 15, 2025 पर 11:28 PM
सरकारी की अंतिम चेतावनी! 31 दिसंबर तक कर लें PAN-आधार लिंकिग, वरना हो जाएगा इनएक्टिव
अगर PAN इनऑपरेटिव हो गया, तो कई जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं।

PAN Aadhaar linking: सरकार ने सभी टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर कोई यह डेडलाइन चूक जाता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका PAN इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा।

यह नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू है जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था।

डेडलाइन चूकने पर क्या परेशानी होगी?

अगर PAN इनऑपरेटिव हो गया, तो कई जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं। जैसे कि

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