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GST: अप्रैल 2025 से होटल रेस्टोरेंट्स में 18% जीएसटी, बढ़ेगा खाने का बिल? यहां जानिये डिटेल्स

Hotel GST: अगर आप अक्सर होटल में जाकर खाना खाते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू हो गया होगा। सरकार के नए नियम के तहत, अब specified premises में आने वाले होटलों के रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों से 18% जीएसटी लेना होगा, जो पहले सिर्फ 5% था

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 11, 2025 पर 4:06 PM
GST: अप्रैल 2025 से होटल रेस्टोरेंट्स में 18% जीएसटी, बढ़ेगा खाने का बिल? यहां जानिये डिटेल्स
Hotel GST: अगर आप अक्सर होटल में जाकर खाना खाते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है।

Hotel GST: अगर आप अक्सर होटल में जाकर खाना खाते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू हो गया होगा। सरकार के नए नियम के तहत, अब specified premises में आने वाले होटलों के रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों से 18% जीएसटी लेना होगा, जो पहले सिर्फ 5% था।

क्या है Specified Premises?

सरकार के मुताबिक, कोई भी होटल जिसमे पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक था, वह specified premises माना जाएगा। इसके अलावा, यदि होटल ने खुद को इस केटेगरी में घोषित किया है, तो भी उसे इसमें गिना जाएगा। ऐसे होटलों के रेस्टोरेंट्स को अब अनिवार्य रूप से 18% जीएसटी लेना होगा, जिसमें उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

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