Hotel GST: अगर आप अक्सर होटल में जाकर खाना खाते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू हो गया होगा। सरकार के नए नियम के तहत, अब specified premises में आने वाले होटलों के रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों से 18% जीएसटी लेना होगा, जो पहले सिर्फ 5% था।
