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GST: 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं जीएसटी के कई नियम, अभी जान लेंगे तो नहीं होगी दिक्कत

जीएसटी काउंसिल नियमों को आसान बनाने की कोशिश लगातार करती रहती है। साथ ही जीएसटी स्ट्रक्चर की खामियां दूर करने पर भी काउंसिल का फोकस है। 1 अप्रैल, 2025 से जीएसटी के कई कंप्लायंस से लागू होने जा रहे हैं। इनके बारे में विस्तार से जानने से आगे दिक्कत नहीं आएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 28, 2025 पर 4:42 PM
GST: 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं जीएसटी के कई नियम, अभी जान लेंगे तो नहीं होगी दिक्कत
अब प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को बायोमीट्रिक अथॉन्टिकेशन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र जाना होगा।

जीएसटी के कई नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी काउंसिल जीएसटी के नियमों को आसान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे जुड़ी खामियों को दूर करने पर भी सरकार का फोकस है। आइए जानते हैं अगले महीने से किन बातों का खास ध्यान रखना होगा।

1. ई-वे बिल और ई-इनवायस सिक्योरिटी

NIC ने अपने ई-वे बिल और ई-इनवॉयस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। अनअथॉराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अगर कोई यूजर शॉर्टकट तरीके से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वह टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में आ जाएगा।

2.मल्टी-फैक्टर अथॉंटिकेशन

अभ MFA सभी टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य हो गया है। अब टर्नओवर की शर्त नहीं रह गई है। अब ओटीपी और अतिरिक्त वेरिफिकेशन स्टेप्स का पालान करना होगा। हालांकि, इससे प्रोसेस बढ़ गया है लेकिन इससे सिक्योरिटी भी बढ़ी है।

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