Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार (28 अगस्त) को राज्य में 25 सितंबर से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करने की घोषणा की। इसके तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। 'लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी वादों में शामिल था। सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन यानी 25 सितंबर से लागू होगी।
सैनी के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों कैटेगरी की महिलाओं को इस योजना का फायदा हासिल होगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा, "आज जो कैबिनेट बैठक हुई है और एक एजेंडा को लेकर हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती से यानी 25 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।"
सैनी के अनुसार, ठदीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।" उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सके।
सीएम सैनी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का, या फिर अगर वह विवाहित है तो उसके पति का, 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। सैनी के मुताबिक, परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी, वह खुद-ब-खुद सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। सैनी के अनुसार, जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी महिला 60 साल की आयु की हो जाएगी। वह स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, "हम न केवल इस योजना की गजट अधिसूचना जारी करेंगे, बल्कि एक ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए पात्र महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी।"
सैनी ने कहा कि पात्र महिलाओं की लिस्ट सभी पंचायतों और वार्डों में जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।