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क्या आपने म्यूचु्अल फंड्स में नॉमिनी बनाया है, जानिए यह क्यों बहुत जरूरी है

नॉमिनेशन करने से म्यूचुअल फंड इनवेस्टर की मौत के बाद नॉमनी को आसानी से स्कीम का पैसा मिल जाता है। नॉमिनी नहीं होने पर स्कीम के पैसे पर क्लेम करने की प्रक्रिया काफी जटिल है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 16, 2022 पर 5:39 PM
क्या आपने म्यूचु्अल फंड्स में नॉमिनी बनाया है, जानिए यह क्यों बहुत जरूरी है
अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इनवेस्ट किया है तो आप म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट देखकर यह पता लगा सकता है कि आपने नॉमिनेशन किया है या नहीं।

Nomination in Mutual Funds: क्या आप म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में इनवेस्ट करते हैं? दरअसल, म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ निवेश करना काफी नहीं है। इसमें सही तरीके से निवेश करना बहुत जरूरी है। तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। सेबी (Sebi) ने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इनवेस्टर के लिए किसी को नॉमिनी बनाना या नॉमिनेशन का विकल्प नहीं चुनना अनिवार्य बना दिया है। इसका मतलब है कि आपको नॉमनी बनाना होगा या आपको बताना होगा कि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए नॉमनी बनाना बहुत जरूरी है। न्यू फोलियो के लिए सेबी का उपर्युक्त नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो चुका है। नॉमिनेशन करने से म्यूचुअल फंड इनवेस्टर की मौत के बाद नॉमनी को आसानी से स्कीम का पैसा मिल जाता है। नॉमिनी नहीं होने पर स्कीम के पैसे पर क्लेम करने की प्रक्रिया काफी जटिल है।

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सेबी का नियम कहता है कि अगर म्यूचुअल फंड इनवेस्टर अगर किसी को नॉमनी नहीं बनाते हैं या इस सुविधा को नहीं लेने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं तो उनके इनवेस्टमेंट को फ्रिज कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 है।

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