GST on Housing Societies Maintenance: क्या आपके अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटी का मंथली मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपये से ज्यादा है? तो आपको पूरे अमाउंट पर 18 फीसदी GST देना होगा। अगर आपकी हाउसिंग सोसायटी में हर महीने 7500 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज वसूल रही हैं, तो अब उस पूरे अमाउंट पर 18% GST देना होगा। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर यह साफ किया है।
मान लीजिए किसी सोसायटी में 9000 रुपये प्रति फ्लैट हर महीने वसूले जा रहे हैं, तो अब GST सिर्फ 1500 रुपये (जो 7500 रुपये से ऊपर है) पर नहीं, बल्कि पूरे 9000 रुपये पर लगेगा। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि 2019 से लागू है। हाल ही में वॉट्सऐप और रेजिडेंट मीटिंग्स में फैली गलतफहमी के चलते CBIC को दोबारा इस पर सफाई दी है।
CBIC के अनुसार GST तभी लगेगा जब दो नियम पूरे होंगे
मेंटेनेंस चार्ज प्रति सदस्य 7500 रुपये से ज़्यादा हो।
सोसायटी की सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक हो।
अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो सोसायटी पर GST नहीं लगेगा और उसे
GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है।
किन चार्जेस पर लगेगा GST?
अगर ऊपर दी गई दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो निम्नलिखित चार्जेस पर GST देना होगा।
रिपेयर और मेंटेनेंस चार्ज
लेट पेमेंट पर ब्याज या जुर्माना
सोसायटी के अपने जनरेटर या बोरवेल से दी गई बिजली या पानी।
किन चार्जेस पर नहीं लगेगा GST?
कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो सरकार या स्थानीय निकायों की ओर से लिए जाते हैं, इसलिए वे 7500 रुपये की लिमिट में शामिल नहीं होते और उन पर GST नहीं लगता।
नगर निगम के भेजे गये पानी का बिल
राज्य बिजली बोर्ड से मिली बिजली का बिल
क्या छोटे सोसाइटियों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा?
नहीं। अगर सोसायटी की कुल सालाना आय 20 लाख रुपये से कम है, तो उसे GST में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ सदस्यों का मेंटेनेंस 7500 रुपये से ज़्यादा ही क्यों न हो।