ITR Refund: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) फाइल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बार रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जैसे-जैसे फाइलिंग की संख्या बढ़ रही है, टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि रिफंड कितने समय में और कब मिलेगा।
रिफंड कितने समय में मिलता है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, आयकर विभाग ने प्रक्रिया में ऑटोमेशन और सुधार के जरिए रिफंड जारी करने का औसत समय घटाकर 10 दिन कर दिया है।
हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यह महज औसत है। कई मामलों में रिफंड कुछ ही दिनों में मिल जाता है। वहीं, कुछ मामलों में जांच या तकनीकी कारणों से हफ्तों या महीनों की देरी हो सकती है। कानूनन, जटिल मामलों में टैक्स विभाग को आकलन वर्ष खत्म होने के बाद 9 महीने तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब है कि दिसंबर 2026 तक भी रिफंड जारी किया जा सकता है।
रिफंड में क्यों हो सकती है देरी?
रिफंड में देरी से बचने के लिए क्या करें?
टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद उसे ई-वेरिफाई करना चाहिए। इसके लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, सुनिश्चित करें कि PAN और आधार लिंक हों, TDS और आय से जुड़ी जानकारियां बिल्कुल सटीक भरी गई हों। साथ ही, बैंक डिटेल्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
रिफंड देरी पर आपके कानूनी अधिकार