दुबई से लेकर आएं हैं iPhone, लैपटॉप या गोल्ड? जानिये बिना कस्टम ड्यूटी कितना ला सकते हैं सामान

सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा एनआरआई, यूएई से आने वाले यात्रियों और विदेशी टूरिस्ट्स को मिलेगा

अपडेटेड Feb 09, 2026 पर 10:29 AM
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सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं।

सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए कस्टम्स और बैगेज नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा एनआरआई, यूएई से आने वाले यात्रियों और विदेशी टूरिस्ट्स को मिलेगा।

ड्यूटी-फ्री सामान की लिमिट बढ़ी

अब एयर या समुद्र के रास्ते आने वाले यात्री 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी ला सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी। यह छूट पर्सनल इस्तेमाल के सामान पर मिलेगी। कमर्शियल सामान पर यह लागू नहीं होगी।


विदेशी टूरिस्ट्स के लिए अलग नियम

विदेशी टूरिस्ट्स अब 25,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। पहले यह लिमिट 15,000 रुपये थी। क्रू मेंबर्स के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट अब भी 2,500 रुपये ही रहेगी।

ज्वेलरी के नियम आसान हुए

अब ज्वेलरी पर कीमत नहीं, वजन के आधार पर छूट मिलेगी। महिलाएं 40 ग्राम तक ज्वेलरी ला सकती हैं। पुरुष 20 ग्राम तक ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। शर्त है कि यात्री कम से कम एक साल विदेश में रहा हो।

लैपटॉप पर अलग छूट

हर यात्री एक लैपटॉप अलग से ड्यूटी-फ्री ला सकता है। यह 75,000 रुपये की लिमिट से अलग होगा। मोबाइल, घड़ी और कैमरा जैसी चीजें उसी लिमिट में गिनी जाएंगी। यूएई से आने वालों को इससे बड़ा फायदा होगा।

कस्टम्स प्रोसेस हुआ आसान

अब डिजिटल और एडवांस बैगेज डिक्लेरेशन की सुविधा मिलेगी। इमिग्रेशन से जुड़ा डिजिटल सिस्टम लागू होगा। इससे एयरपोर्ट पर समय बचेगा और पेपरवर्क कम होगा।

किन चीजों पर अब भी ड्यूटी लगेगी

ज्यादा शराब, तंबाकू, कार, टीवी और गोल्ड बार पर ड्यूटी लगेगी। 75,000 रुपये से ज्यादा सामान पर टैक्स देना होगा। यात्रा से पहले कस्टम्स नियम चेक करना फायदेमंद रहेगा।

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