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विदेश से कितनी ला सकते हैं गोल्ड ज्वैलरी? जानिये ड्यूटी फ्री कस्टम के नए नियम

भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री पहले से ज्यादा कीमत का सामान ड्यूटी फ्री भारत ला सकेंगे। इसका फायदा विदेश से गोल्ड ज्वैलरी, पर्सनल सामान की शॉपिंग करके सामान लाने वाले ट्रैवलर्स और एनआरआई को फायदा होगा

Edited By: Sheetalअपडेटेड Feb 03, 2026 पर 11:44 AM
विदेश से कितनी ला सकते हैं गोल्ड ज्वैलरी? जानिये ड्यूटी फ्री कस्टम के नए नियम
विदेश से शॉपिंग करके गोल्ड ज्वैलरी लाने वाले ट्रैवलर्स और एनआरआई को फायदा होगा।

भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री पहले से ज्यादा कीमत का सामान ड्यूटी फ्री भारत ला सकेंगे। इसका फायदा विदेश से गोल्ड ज्वैलरी, पर्सनल सामान की शॉपिंग करके सामान लाने वाले ट्रैवलर्स और एनआरआई को होगा। Baggage Rules 2026 कल 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। नए बैगेज रूल्स से विदेश से लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटे-मोटे गिफ्ट, ज्वेलरी या पर्सनल सामान पर कस्टम ड्यूटी की चिंता कम होगी।

अब ला सकेंगे 75000 रुपये का सामान

नए नियमों के अनुसार भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के विदेशी निवासी और वैलिड वीजा वाले विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा को छोड़कर अब 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी ला सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी। यह छूट एयर या समुद्री रास्ते से भारत आने वाले यात्रियों पर लागू होगी।

विदेशी टूरिस्ट के लिए अलग लिमिट

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