EPFO: ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब PF के नए नियम के कारण आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खासतौर पर कोरोनावायरस संक्रमण के मुश्किल दौर को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने PF से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम के बाद PF अकाउंट होल्डर को पैसा निकालने के लिए 3 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक घंटे में PF का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सरकार ने नियमों को बदला है ताकि, इमरजेंसी के समय आपका पैसा आपके काम आ सके।
इससे पहले EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है। आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
जानिए कैसे निकाल सकते हैं पैसा?
-वेबसाइट के होम पेज पर दाहिनी तरफ COVID-19 का टैब होगा। इस टैब पर क्लिक करके ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें