GST Registration: जीएसटी में कराना है रजिस्ट्रेशन, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to Register on Goods and Service Tax: कोई भी व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उन्हें जीएसटी आरईजी-01 (GST REG-01) फॉर्म भरना होगा। जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है और यह पूरी तरह से फ्री है

अपडेटेड Sep 14, 2023 पर 6:42 PM
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कोई भी व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उन्हें जीएसटी आरईजी-01 (GST REG-01) फॉर्म भरना होगा।

How to Register on Goods and Service Tax: कोई भी व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उन्हें जीएसटी आरईजी-01 (GST REG-01) फॉर्म भरना होगा। जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है और यह पूरी तरह से फ्री है। जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म को दो सेगमेंट पार्ट A और पार्ट B में बांटा गया है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पार्ट को पूरा और सही-सही भरना होगा। बिना इसके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता।

जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए CIN नंबर कंपनी के बनने के डॉक्यूमेंट आदि चाहिए होंगे।


पैन कार्ड

मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड, एलएलपी डीड आदि

कारोबार के हेडऑफिस का पता या ऑफिस को इस्तेमाल करने के लिए NOC लेटर आदि।

कंपनी के प्रोपराइटर, सभी पार्टनर, मैनेंजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम निदेशक के सदस्यों, कंपनी बोर्ड आदि की सूची, उनके पहचान प्रमाण के साथ उनके पासपोर्ट/पैन कार्ड/आधार आदि।

कंपनी के लिए अधिकृत तौर साइन करने वाले का नाम, घर की जानकारी आधार और पैन कार्ड।

यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1: जीएसटी पोर्टल- https://www.gst.gov.in/ पर जाएं और 'सर्विस टैब' में रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: यह जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म का पार्ट-A है। यहां जो जानकारी भरनी है वह इस तरह है।

बॉक्स 'I am a'- में एक ड्रॉप-डाउन मेनू है जो कई विकल्प दिखाता है। यहां विकल्पों में टैक्सपेयर्स या टैक्सकलेक्टर या टैक्स डिडक्टर पर क्लिक करें। इसके बाद सभी जरूरी बॉक्स पर क्लिक करें और जानकारी भरें।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

जिला

व्यवसाय का कानूनी नाम (जैसा कि पैन में दिया गया है।)

पैन नंबर

ईमेल

मोबाइल नंबर

जीएसटी पोर्टल व्यक्ति की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर अलग-अलग वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजेगा। सारी जानकारी भरने के बाद ' Proceed ' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नया वेबपेज खुलेगा और यह ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी मांगेगा। एक बार जब ओटीपी इनपुट हो जाए और पोर्टल से वैरिफाई हो जाए तो 'Continue' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक और नया वेबपेज खुलेगा। इस वेबपेज पर आवेदक का TRN नंबर होगा। TRN एक 15 अंकों का यूनीक नंबर है जो आवेदक के ईमेल पते के साथ-साथ मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा और 15 दिनों के लिए वैलिड होगा।

TRN वाले पेज पर ये भी लिखा होगा कि एप्लिकेशन फॉर्म का पार्ट B दिये गए टीआरएन का इस्तेमाल करके xx/xx/xxxx (तारीख) तक भरा जा सकता है। आप एप्लिकेशन को फिर से निकाल सकते हैं और इसे 15 दिनों के अंदर जमा कर सकते हैं। आप एप्लिकेशन तक Saved Applications and submit on the GST portal के जरिये पहुंच सकते हैं।

ये आपका पार्ट A GST REG-01 form का काम पूरा कर देगा।

स्टेप 4: जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म का पार्ट B इस स्टेप से शुरू होता है। एक बार फिर व्यक्ति को सर्विस बटन के तहत नए रजिस्ट्रेश पेज पर जाना होगा (जैसा कि स्टेप -1 में बताया गया है)। लेकिन अब किसी व्यक्ति को TRNपर क्लिक करना होगा और फिर नंबर टाइप करना होगा और कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद 'Continue' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: एक नया वेबपेज खुलेगा। यह एक ओटीपी मांगेगा जो व्यक्ति के मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद Continue के बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: एक और वेब पेज खुलेगा, और यह जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म की स्थिति 'ड्राफ्ट' के रूप में दिखाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक केवल पार्ट-ए भरा जाता था, पार्ट-बी नहीं भरा जाता था। इस पेज पर 'Action' नाम से एक और बटन होगा। उस पर क्लिक करें। जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म का पार्ट-बी यहां से शुरू होता है।

जीएसटी Reg -01 का पार्ट B

पार्ट B बी में 10 सब हेड के साथ लगभग 27 अलग-अलग प्वाइंट होंगे जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। विशेष रूप से 26वां और 27वां प्लाइंट सहमति और सेल्फ वैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। बाकी 25 प्वाइंट के लिए आपको कुछ जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना होगा। बाद में इसमें रिवीजन नहीं किया जा सकता। इन जानकारियों को ठीक करने के लिए आपको यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन सभी प्वाइंट्स की जानकारी के बाद अगला स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन और वैरिफिकेशन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

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First Published: Sep 14, 2023 6:42 PM

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