How To Apply For Learning Driving License: क्या आप भी घर बैठे लाइसेंस बनवाने का प्लान कर रहे हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं। 18 साल के बाद कार या बाइक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। लर्निंग लाइसेंस बनने के छह महीने के अंदर ही आपको अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब आप घर बैठे अपने लर्निंग लाइंसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस बनवाने का तरीका
1. सबसे पहले परिहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। फिर अपना राज्य का नाम सिलेक्ट करें। आप फिर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहां अपने आधार नंबर के जरिये अप्लाई करने के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि टेस्ट कैसे देना है, घर से या आरटीओ ऑफिस जाकर देंगे।
2. आधार कार्ड की जानकारी और मोबाइल नंबर को सबमिट कर दें। OTP जेनरेट करने के लिए क्लिक करें। ओटीपी डालने के बाद नियम और शर्तों के बॉक्स पर क्लिक कर दें। उसके बाद लाइसेंस के पेमेंट मोड पर क्लिक करें।
3. आपको 10 मिनट का सरकार का बनाया वीडियो देखना होगा। इसमें ड्राइविंग निर्देश दिये होते हैं। वीडियो देखने के बाद आपके रजिस्टर नंबर पर ओटीपी और पासवर्ड आएगा।
5. अपना फॉर्म भरे और टेस्ट देना शुरू करें। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू रखें और फेस पर फोकस कर दें। उसके बाद अपना टेस्ट पूरा कर दें। टेस्ट पास करने के बाद आपको 10 में से 6 सवालों का सही जवाब देना होगा। तभी आप ये टेस्ट पास कर पाएंगे।
6. अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट देना होगा। इसके लिए आपको 50 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको PDF फॉर्म में लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। आपक इसको अपने फोन में सेव कर सकते हैं या प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
8 अगर आप अपना परमानेंट लाइसेंस ही बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ ऑफिस ही जाना होगा क्योंकि वहां आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। उसके बाद ही आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, जो 20 साल के लिए वैलिड होगा।