NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक योगदान-आधारित पेंशन प्लान है। NPS में किया निवेश अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। एनपीएस में निवेश कर आप रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड खड़ा कर सकते हैं। एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट लिंक होता है। अगर आपको कभी एनपीएस को लेकर शिकायत हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिये तरीकों में से किसी एक जरिये शिकायत कर सकते हैं।
ऑनलाइन कर सकते हैं NPS के लिए शिकायत
ग्राहक ऑनलाइन एनपीएस के लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के तरीके ग्राहक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NPS CRA के तहत लिखित मे भी शिकायत कर सकते हैं। NPS मेंबर्स https://cra-nsdl.com/CRA/cgmsMenuOnloadForSub.do पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। इसके लिए निवेशकों को PRAN डिटेल्स PAO, POP-SP या CBO रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जब ये शिकायत दर्ज हो जाएगी को सिस्टम एक टोकन नंबर जेनरेट करेगा। ये शिकायत cra@nsdl.co.in को भी ई-मेल के जरिये भेजी जाएगी।
कॉल सेंटर या आईवीआर सिस्टम के माध्यम से
NPS सब्सक्राइबर्स टोल फ्री नबंर पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को 1800-222-080 पर कॉल करना होगा। ये शिकायत केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CGMS) में दर्ज की जाती है। इसका तुरंत हल भी निकाला जाता है।
लेटर लिखकर भी कर सकते हैं शिकायत
पत्र या फॉर्म का इस्तेमाल कर एनपीएस सब्सक्राइबर शिकायत कर सकते हैं। फॉर्म जी1 के जरिये वह लिखित मे भी शिकायत कर सकते हैं। इसे https://npscra.nsdl.co.in/central-forms पर देख या डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित शिकायत पर आगे की कार्रवाई के लिए POP-SP को भेज दिया जाएगा। एनपीएस तक इसके फेसबुक पेज के जरिए भी पहुंचा जा सकता है।