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ITR Filing 2026: कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिये तरीका

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये हैं

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 18, 2026 पर 4:39 PM
ITR Filing 2026: कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिये तरीका
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये हैं। अब टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना ITR भर सकते हैं। विभाग ने Excel फॉर्मेट में ऑफलाइन फाइल भरने और बाद में JSON फाइल अपलोड करने का विकल्प भी दिया है।

इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय पर ITR भरने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि लोन, वीजा और टैक्स रिफंड जैसी प्रक्रियाएं भी आसान हो जाती हैं।

सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी

ITR भरने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा फॉर्म सही है।

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