पैन को आधार से कैसे कर सकते हैं लिंक? जानिये स्टेप बाय स्टेप तरीका
PAN-Aadhar Linking: अगर आपके पास PAN कार्ड है और वह अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर कानून के तहत PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है
PAN-Aadhar Linking: अगर आपके पास PAN कार्ड है और वह अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
PAN-Aadhar Linking: अगर आपके पास PAN कार्ड है और वह अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर कानून के तहत PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय समयसीमा तक यह काम नहीं किया गया, तो PAN इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो सकता है, जिससे आपकी कई जरूरी फाइनेंशियल सर्विस अटक सकती है।
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के मुताबिक, जिस व्यक्ति के पास PAN है और वह आधार बनवाने के लिए पात्र है, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा। अगर PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो वह काम का नहीं रहेगा। नए PAN आवेदकों के लिए राहत यह है कि आवेदन के समय ही आधार-PAN लिंक अपने आप हो जाता है।
PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख
CBDT के नए निर्देश के मुताबिक जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है।
PAN-Aadhaar कैसे लिंक करें?
Income Tax e-filing पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
PAN नंबर, आधार नंबर और आधार में लिखा नाम डालें।
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालें।
अगर आप पहले की डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ₹1,000 फीस e-Pay Tax के जरिए भरनी होगी।
पेमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करें।
लिंकिंग का स्टेटस आमतौर पर 3–5 कार्यदिवस में अपडेट हो जाता है।
SMS से PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अपने मोबाइल से यह मैसेज भेजें।
UID PAN <आधार नंबर> <PAN नंबर>
और भेजें 567678 या 56161 पर।
PAN-Aadhaar लिंक न होने पर क्या दिक्कतें होंगी?
ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
टैक्स रिफंड अटक सकता है
Form 15G/15H मान्य नहीं रहेगा
डिमैट अकाउंट खोलने या ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है
RBI बॉन्ड में निवेश नहीं कर पाएंगे
SEBI से जुड़ी कई सेवाएं प्रभावित होंगी
क्या PAN-Aadhaar लिंक करना फ्री है?
नहीं। अभी PAN-Aadhaar लिंक कराने पर ₹1,000 की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होती है।
PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?
Income Tax पोर्टल पर Link Aadhaar Status विकल्प चुनें
PAN और Aadhaar नंबर डालें
स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
नाम या डिटेल्स मैच नहीं कर रहीं?
अगर PAN और आधार में नाम या जन्मतिथि अलग है, तो पहले UIDAI या Protean eGov वेबसाइट पर सुधार कराएं, उसके बाद लिंक करें।