मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया एक जरूरी दस्तावेज है जिसके मदद से नागरिक को क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाती है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह जारी कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारण के चलते आप अपना वोटर कार्ड खो देते हैं तो आपको वोट देने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना सकते हैं।