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यदि आपका वोटर कार्ड खो जाए तो क्या होगा? बनवाएं अपना डुप्लिकेट Voter ID

मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया एक जरूरी दस्तावेज है जिसके मदद से नागरिक को क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाती है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह जारी कर दिया जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 03, 2024 पर 7:00 AM
यदि आपका वोटर कार्ड खो जाए तो क्या होगा? बनवाएं अपना डुप्लिकेट Voter ID
Voter Card: मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड खोने पर कैसे बनवा सकते हैं डुप्लिकेट वोटर आईडी।

मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया एक जरूरी दस्तावेज है जिसके मदद से नागरिक को क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाती है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह जारी कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारण के चलते आप अपना वोटर कार्ड खो देते हैं तो आपको वोट देने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना सकते हैं।

डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस तरीके से बनाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी।

डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म EPIC-002 फॉर्म डाउनलोड करनी है।

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