अगर आपके किसी पुराने निवेश का डिविडेंड या अनक्लेम्ड शेयर अब तक नहीं मिला है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) अगस्त 2025 तक एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल का मकसद है, अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड को उनके कानूनी हकदार को जल्द और आसानी से वापस दिलाना।
IEPFA के पास अब तक 1.1 अरब से ज्यादा शेयर और करीब ₹1 लाख करोड़ की वैल्यू का पैसा जमा है। इसके अलावा करीब ₹6,000 करोड़ का डिविडेंड भी लोगों ने क्लेम नहीं किया है।
क्लेम करना होगा आसान, लंबी प्रक्रिया से मिलेगी राहत
अभी जो लोग अपने डिविडेंड या शेयर वापस पाना चाहते हैं, उन्हें कई दस्तावेज तैयार करके IEPFA को भेजने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकाऊ होती है। लेकिन अब जो नया पोर्टल आएगा, उसमें निवेशकों के लिए कई चीजें काफी आसान होंगी।
शिविर लगेंगे, कंपनियों से सीधे मिलेगा पैसा
IEPFA और SEBI मिलकर बड़े शहरों में ‘निवेशक शिविर’ भी आयोजित करेंगे। इन शिविरों में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। योजना यह भी है कि कुछ मामलों में कंपनियां आपके पैसे (जैसे डिविडेंड) सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर सकें, IEPFA बीच में न आए, बस एक पुल की भूमिका निभाए।
डॉक्यूमेंट में छूट और ऑनलाइन सर्च की सुविधा
पिछले कुछ समय में IEPFA ने क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:
IEPFA की स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मकसद है, निवेशकों को उनका बकाया पैसा लौटाना और उन्हें निवेश के प्रति जागरूक करना।
अनक्लेम्ड शेयर क्या होते हैं?
अनक्लेम्ड शेयर (Unclaimed Shares) का मतलब है, वे शेयर जिन पर किसी निवेशक ने लंबे समय तक कोई दावा या लेनदेन नहीं किया। अनक्लेम्ड शेयर होने की कुछ खास वजहें होते हैं।
अगर कोई शेयर 7 साल तक बिना किसी दावे या ट्रांजैक्शन के रह जाता है, तो वह शेयर और उससे जुड़ा डिविडेंड IEPFA (Investor Education and Protection Fund Authority) के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। निवेशक या उनके उत्तराधिकारी बाद में इन्हें क्लेम कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें, तो ये वो पैसे हैं जो आपके हैं, बस आपने उन्हें अब तक मांगा नहीं है।
अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या है?
अनक्लेम्ड डिविडेंड (Unclaimed Dividend) का मतलब है, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को मुनाफे में से जो पैसा यानी डिविडेंड बांटना तय किया था, वह किसी कारण से निवेशक तक नहीं पहुंचा या उसने उसे नहीं लिया। यह आमतौर पर तब होता है जब:
अगर 7 साल तक डिविडेंड नहीं लिया गया, तो वह रकम भी IEPFA को ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे अनक्लेम्ड शेयर। बाद में असली निवेशक या उसके कानूनी उत्तराधिकारी इसे क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपकी ही कमाई है, लेकिन आपने उसे लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की।