ITR due date: आईटीआर भरने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, नहीं की फाइल, लो लग जाएगा जुर्माना
Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। यानी, आज टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है
Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।
Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। यानी, आज टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी। अब टैक्सपेयर्स मंगलवार 16 सितंबर रात 12 बजे तक ITR रिटर्न फाइल दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न मिले हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक का वेरिफिकेशन और करीब 4 करोड़ की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। यह तारीख मुख्य रूप से नॉन-ऑडिट केसों के लिए बढ़ाई गई है, जिसमें सैलरी क्लास लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और छोटे व्यापारी या प्रोफेशनल शामिल हैं।
अगर तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 5 लाख रुपये तक आय वालों के लिए अधिकतम 1,000 रुपये देना पड़ सकता है। साथ ही टैक्स बकाया पर ब्याज और रिफंड में देरी की समस्या भी हो सकती है।
ITR फॉर्म्स कौन-कौन से हैं?
कई लोग अब भी कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए। सरल शब्दों में समझें:
ITR-1 (सहज): जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है।
ITR-2: वे लोग जिन्हें बिज़नेस इनकम नहीं है और ITR-1 में कवर नहीं होते।
ITR-3: बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
ITR-4: छोटे बिजनेस, HUFs और फर्म्स (LLPs छोड़कर) जिनकी इनकम 50 लाख तक है।
ITR-V: सिर्फ ITR फाइल करने की रसीद (Acknowledgement)।
ITR फाइल करने का तरीका
सीबीडीटी (CBDT) ने ITR फाइल करने के लिए कई विकल्प दिए हैं।
पेपर पर ऑफलाइन फाइलिंग
डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन फाइलिंग
ई-वेरिफिकेशन कोड के साथ ऑनलाइन सबमिशन
ऑनलाइन फाइलिंग + ITR-V भेजना
ITR ई-फाइलिंग पोर्टल है। incometax.gov.in
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ITR फाइल करते समय कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता। लेकिन आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए।
PAN और Aadhaar
बैंक अकाउंट की जानकारी।
Form 16 (सैलरी वालों के लिए)
Form 26AS और AIS
कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स।
निवेश (Investment Proofs)
किराये की रसीद और होम लोन डिटेल।
अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो?
अगर आप आज ITR फाइल नहीं कर पाते, तो भी 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी होगी।
1,000 रुपये: अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है।
5,000 रुपये: अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और डेडलाइन के बाद फाइल किया।