अगर आपको अपनी कार में फैंसी या VIP नंबर प्लेट का शौक है तो हो सकता है उसे खरीदने पर आपको 18 या 28 फीसदी GST चुकाना पड़े। 20 अक्टूबर को होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में ऐसे करीब 100 आइटम्स की GST दरों की समीक्षा होनी है। इस खास खबर पर ज्यादा डिटेल देते हुए सीएनबीसी-आवाज संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 20 अक्टूबर को GST पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में तमाम आइटम्स की समीक्षा हो सकती है। रविवार को होने वाली GST पर बड़ी बैठक में कार की फैंसी नंबर प्लेट के ऑक्शन पर GST संभव है। सूत्रों के मुताबित इस बैठक में VIP नंबर प्लेट पर जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कार में फैंसी या VIP नंबर प्लेट पर GST लगाने का सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। बता दें कि स्पेशल नंबर को बांटने के लिए राज्यों के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए अलग से पैसे देने होते हैं। फैंसी नंबर के लिए नीलामी होती है। इसमें लाखों रुपए की बोली लगती है। मौजूदा समय में राज्यों का मानना है कि उनकी ओर से जारी की गई नंबर प्लेटें जीएसटी से मुक्त हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां व्हीकल के लिए पसंद की जाने वाली फैंसी नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन नंबर कई लाख रुपये में नीलाम हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ मामलों में इन फैंसी नंबर प्लेटों जैसे कि 0007 या 0001 आदि जैसे सिंगल नंबर 20-30 लाख रुपये से अधिक में भी नीलाम हुई हैं।
इसके अलावा चुनिंदा व्हाइट गुड्स पर GST बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर की बैठक में हेयर ड्रायर और डिशवॉशर पर GST बढ़ाने पर विचार संभव है। वहीं, फुटवियर और टेक्सटाइल पर GST घटाने पर विचार संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 100 प्रोडक्ट पर GST की समीक्षा होगी। इनमें व्हाइट गुड्स और फूड आइटम्स भी शामिल हैं। बैठक में अलग-अलग राज्यों के सुझावों पर चर्चा होगी।