Indigo Flight Cancellations: क्या फ्लाइट कैंसिल या देर होने पर पैसेंजर टिकट का पूरा पैसा पाने का हकदार है?

Indigo Flight Cancellations: 5 दिसंबर को इंडिगो ने 700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल किए। यह लगातार चौथा दिन है, जब इंडिगो की सेवाएं बाधित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट्स से इंडिगो की करीब सभी फ्लाइट्स कैंसल हैं। सिर्फ चार दिनों में कंपनी 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल करने को मजबूर हुई है

अपडेटेड Dec 05, 2025 पर 6:05 PM
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Indigo की एक पॉलिसी है, जिसे 'प्लान बी' कहा जाता है। इस प्लान का इस्तेमाल तब होता है, जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या उसका शिड्यूल बदल जाता है।

पिछले कुछ दिनों में इंडिगो को हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़े हैं या उनमें देरी हुई है। इसका सीधा असर हवाई यात्रियों पर पड़ा है। सिर्फ 5 दिसंबर को इंडिगो ने 700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दिए। यह लगातार चौथा दिन है, जब इंडिगो की सेवाएं बाधित हैं। सबसे ज्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट्स से हवाई यात्रा करने वाले ग्राहकों पर पड़ा है। इंडिगो की करीब सभी फ्लाइट्स कैंसल हैं। सिर्फ चार दिनों में कंपनी 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल करने को मजबूर हुई है। सवाल है कि क्या फ्लाइट्स कैंसिल होने पर इंडिगो के ग्राहकों को रिफंड मिलेगा?

इंडिगो की प्लान बी पॉलिसी

Indigo की एक पॉलिसी है, जिसे 'प्लान बी' कहा जाता है। इस प्लान का इस्तेमाल तब होता है, जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या उसका शिड्यूल बदल जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक के पास दो विकल्प होता है। वह अपने फ्लाइट को दूसरे समय या दिन के लिए दोबारा बुक कर सकता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अगर नया शिड्यूल ग्राहक को सही नहीं लग रहा है तो वह बुकिंग को पूरी तरह से कैंसल कर सकता है। उसे रिफंड में पूरे पैसे मिल जाते हैं। प्लान बी में इस तरह के बदलाव पर किसी तरह की अतिरिक्त फीस नहीं लगती है।


इंडिगो की वेबसाइट पर रीबुकिंग का ऑप्शन

ग्राहक को रिफंड या दोबारा बुकिंग (Rebook) के लिए इंडिगो की वेबसाइट पर जाना होगा। अपना पीएनआर नंबर डालना होगा। रिफंड्स प्रोसेस होने में आम तौर पर 7 वर्किंग डे लगते हैं। रिफंड का पैसा उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिससे पेमेंट गया होता है। अगर ग्राहक ने ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के जरिए टिकट बुक किया है तो उसे उसी के जरिए प्रोसेस करना होगा।

फ्लाइट कैंसिल होने पर डीजीसीए के नियम

फ्लाइट कैंसल या देर होने की स्थिति में यात्री के अधिकार को लेकर डीजीसीए की अपनी लिस्ट है। फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरलाइंस को पूरा रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट ग्राहक को ऑफर करना पड़ता है। अगर फ्लाइट कैंसल होने के वक्त पैसेंजर एयरपोर्ट पर है तो एयरलाइंस के लिए पैसेंजर के अगली फ्लाइट का इंतजार करने के दौरान खाना-पीना ऑफर करना होगा।

एयरलाइंस को पैसेंजर को देनी होगी जानकारी

अगर कोई एयरलाइन आपकी फ्लाइट कैंसिल कर देती है और प्रस्थान से कम से कम तीन घंटे पहले इसके बारे में आपको नहीं बताती है तो उसे आपको डीजीसीए के नियम के मुताबिक कंपनसेशन देना होगा। इसमें फ्लाइट की अवधि के के आधार पर 10,000 रुपये तक का कैश पेमेंट प्लस फुल रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट शामिल है। लेकिन, अगर असाधारण स्थितियों की वजह से फ्लाइट कैंसल होती है तो एयरलाइन को कंपनसेशन नहीं देना होता है।

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पैसेंजर को होटल में रहने और खाने-पीने की भी सुविधा

फ्लाइट में देर होने पर देर की अवधि के आधार पर ग्राहक होटल में रहने और ट्रांसपोर्ट सुविधा का हकदार है। अगर आप एयरलाइन की पॉलिसी को जानते और समझते हैं तो बड़े स्तर की बाधा आने पर आपको टेंशन का सामना नहीं करना होगा। इसका मतलब है कि आप जल्द यह फैसला ले सकते हैं कि आपको अगले फ्लाइट से यात्रा करनी है या टिकट का रिफंड लेना है।

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