सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई एंप्लॉयी ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करना भूल जाता है तो न्यू टैक्स रीजीम उसकी डिफॉल्ट रीजीम मान ली जाएगी। फिर, इस रीजीम के हिसाब से TDS काटा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करते वक्त कहा था कि FY24 से टैक्स की नई रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी। इससे पहले इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होती थी।
