SEBI से शिकायत करना चाहते हैं? जानिए SCORES पोर्टल के इस्तेमाल का तरीका

SEBI ने जून 2011 में SCORES प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इसका इस्तेमाल लिस्टेड कंपनी या सेबी में रजिस्टर्ड किसी मार्केट इंटरमीडियरीज के खिलाफ शिकायत के लिए किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर शिकायत के निपटारे में लगने वाला औसत समय 29 दिन है

अपडेटेड Apr 12, 2023 पर 4:50 PM
Story continues below Advertisement
अगर कोई इनवेस्टर स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करना होगा।

कई बार इनवेस्टर्स किसी कंपनी, ब्रोकरेज फर्म या किसी मार्केट इंटरमीडियरी के खिलाफ सेबी में शिकायत करना चाहते हैं। लेकिन, उन्हें इसका प्रोसेस पता नहीं होता। SEBI का SCORES प्लेटफॉर्म इनवेस्टर्स की यह प्रॉब्लम दूर करता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च में इनवेस्टर्स की 2,838 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। मार्च की शुरुआत में 2,241 शिकायतें पेंडिंग थीं। पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुल 2,643 नई शिकायतें सेबी को मिली थीं। सेबी ने बताया है कि मार्च 2023 में 13 ऐसी शिकायतें थीं, जो तीन महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग थीं। ये शिकायतें इनवेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट और टेकओवर/रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी थीं।

औसत 29 दिन में शिकायत का निपटारा

मार्केट रेगुलेटर ने बताया है कि शिकायत के निपटारे में लगने वाला औसत समय 29 दिन है। SCORES को जून 2011 में लॉन्च किया गया था। कोई इनवेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। वह अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकता है। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि शिकायत सिर्फ लिस्टेड कंपनियों और सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के खिलाफ ही की जा सकती है।


यह भी पढ़ें : ब्रोकरेज फर्म Investec ने Bajaj Finance के शेयरों को बेचने की सलाह दी, कहा-इस स्टॉक के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं

ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अगर कोई इनवेस्टर स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म के 'इनवेस्टर कॉर्नर' के तहत 'रजिस्टर हेयर' पर क्लिक कर सकते हैं। यह स्कोर्स के होम पेज पर आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको इस साइट पर लॉग-इन करना होगा। उसके बाद कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। अब आपको अपनी शिकायत का डिटेल डालना होगा। शिकायत की डिटेल 1000 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको सपोर्टिंग डॉक्युमेंट के रूप में पीडीएफ डॉक्युमेंट अटैच करना होगा।

8 भाषाओं में उपलब्ध है सुविधा

कंप्लेन फाइलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसे आपके ईमेल पर भी भेजा जाएगा। इससे आपको अपनी शिकायत के बारे में आगे किसी तरह की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। सेबी ने टोल फ्री हेल्पलाइन सर्विस नंबर भी दिए हैं। आप 18002667575 या 1800227575 पर मदद हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पर 8 भाषाओं में मदद ली जा सकती है। इनमें अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, तेलगु और कन्नड़ शामिल हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।