कई बार लोग बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों या म्यूचुअल फंड में जमा अपनी रकम को भूल जाते हैं। कई मामलों में परिवार के सदस्यों को भी ऐसी रकम की जानकारी नहीं होती। ऐसे लोगों की मदद के लिए वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने एक नया कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लोगों को वित्तीय संस्थानों में पड़ी अनक्लेम्ड बिना दावे वाली रकम खोजने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को अपना पैसा वापस पाने की प्रक्रिया आसान होगी।
एक जगह मिलेगी सभी जानकारी
नया पोर्टल Your Money, Your Right पहल के तहत शुरू किया गया है। इसे PSB Alliance के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग बैंक में पड़े निष्क्रिय या अनक्लेम्ड जमा, बीमा क्लेम, बिना दावे वाले शेयर, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड की निष्क्रिय रकम की जानकारी एक ही जगह से ले सकते हैं।
पोर्टल पर जाकर यूजर अपना नाम, PAN नंबर या अन्य जरूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के डेटाबेस से जुड़ी जानकारी खोजने में मदद करेगा। इससे लोगों को अलग-अलग वेबसाइट या संस्थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए संबंधित जानकारी तक पहुंच बनाई जा सकेगी।
सरकार का मानना है कि यह पोर्टल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और लोगों को उनकी भूली-बिसरी संपत्ति से जोड़ने में मदद करेगा। खासतौर पर उन परिवारों और उत्तराधिकारियों के लिए यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जिन्हें अपने परिजनों के पुराने बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों या निवेश की जानकारी नहीं होती।