Indian Railway: क्या आप भी अक्सर आखिरी समय में ट्रेन टिकट के लिए परेशान होते हैं? भारतीय रेलवे ने इन नियमों को पहले से आसान कर दिया है। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (EQ) टिकट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों से इमरजेंसी के समय जरूरतमंद यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी।
रेल मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अब EQ कोटे में टिकट पाने के लिए सफर से एक दिन पहले तय टाइमलाइन में अप्लाई करना अनिवार्य होगा। पहले की तरह अब आप ट्रेन छूटने के दिन EQ के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होती है, तो एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक EQ की रिक्वेस्ट इससे जुड़े सेल को मिल जानी चाहिए। अगर ट्रेन का प्रस्थान समय दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच है, तो EQ आवेदन पिछले दिन शाम 4 बजे तक देना होगा। अब लास्ट मिनट पर EQ सीट की उम्मीद कम हो गई है। साथ ही अगर ट्रेन रविवार या सरकारी छुट्टी के दिन है, तो आवेदन एक दिन पहले वाले वर्किंग डे में ही देना होगा।
इमरजेंसी कोटा मिलता किसे है?
EQ कोटा मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों, सांसदों और हाई ऑफिशियल रिक्वेस्ट धारकों के लिए आरक्षित होता है। हालांकि, अगर इनकी ओर से सीट रिक्वेस्ट नहीं आती, तो मेडिकल इमरजेंसी, जॉब इंटरव्यू या पारिवारिक कारणों से अप्लाई करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। यहां सीट अलॉटमेंट जरूरत के आधार पर होती है।
इससे पहले जुलाई में हुए है ये अहम बदलाव
अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले छूटती है, तो उसका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बन जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट वालों को जल्दी पता चल जाएगा कि उन्हें सीट मिली या नहीं।
2. एजेंट्स की टिकट बुकिंग सीमित
रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से यह नियम लागू किया है कि कुछ तय पीरियड में रजिस्टर एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे आम यात्रियों को ज्यादा मौके मिलेंगे और ब्लॉकिंग की संभावना कम होगी।
3. तत्काल टिकट बुकिंग में अब OTP अनिवार्य
15 जुलाई 2025 से कंप्यूटराइज्ड काउंटर या एजेंट के जरिए तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा।
4. IRCTC से टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी
अब IRCTC वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। बिना आधार वैरिफिकेशन के टिकट बुकिंग आसान नहीं होगी।