Income Tax Bill 2025: लोकसभा ने सोमवार, 11 अगस्त को आयकर (नंबर 2) बिल, 2025 पास कर दिया। यह बिल करीब 60 साल पुराने आयकर कानून (Income-Tax Act, 1961) को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पेश किया था। इसमें संसद की चयन समिति (Parliamentary Select Committee) की 285 में से ज्यादातर सिफारिशें शामिल की गई हैं।
इस साल पहले जो बिल पेश किया गया था, उसे सरकार ने वापस ले लिया था। अब यह बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में जाएगा। इसका मकसद टैक्स के नियम आसान बनाना, विवाद घटाना और प्रक्रिया को आधुनिक करना है। इसमें पेंशनधारकों, नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System - NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) के निवेशकों को कई टैक्स राहत दी गई है।
कम्यूटेड पेंशन पर पूरी टैक्स छूट
कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) का मतलब होता है कि कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लंपसम) रकम के रूप में पहले ले लेता है। अब अगर यह रकम किसी स्वीकृत सुपरएन्नुएशन फंड (Superannuation Fund) या मान्यता प्राप्त पेंशन योजना से आती है, तो उस रकम पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है।
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू होता है, बशर्ते उनकी पेंशन योजना सरकारी मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के समय कम्यूटेड पेंशन के तौर पर मिली रकम पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
हालांकि, यह छूट केवल उस एकमुश्त रकम पर लागू होती है जो कम्यूटेशन के दौरान मिलती है। बाकी मासिक पेंशन पर सामान्य टैक्स नियमों के तहत टैक्स देना पड़ता है। यह सुविधा कर्मचारियों को टैक्स बचाने और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से मददगार साबित होती है।
UPS और NPS पर नए नियम साफ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन का हिस्सा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। वहीं, NPS में पुराने नियम ही चलेंगे यानी स्कीम बंद करने या बाहर निकलने पर कुल जमा राशि का 60% हिस्सा टैक्स फ्री निकाला जा सकेगा।
रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट
नए बिल में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट (Retirement Benefit Account)का प्रावधान है। ये खाते स्वीकृत फंड चलाएंगे और रिटायरमेंट के समय तय शर्तें पूरी होने पर इनसे निकासी टैक्स फ्री होगी। इसका मकसद रिटायरमेंट बचत को सही तरीके से बढ़ावा देना है।
फैमिली पेंशन (Family Pension) पर पहले से जो छूट मिल रही थी, वो जारी रहेगी। इसमें पेंशन का एक-तिहाई या ₹15,000, जो कम हो, टैक्स लायक इनकम से घटाया जाएगा। यह सुविधा मृत कर्मचारी के जीवनसाथी या आश्रितों को मिलने वाली पेंशन पर लागू होगी।
पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के टैक्स नियम अब साफ कर दिए गए हैं, जिससे विवाद कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद अलग-अलग पेंशन स्रोतों पर एक जैसे टैक्स नियम लागू करना, कानून को स्पष्ट करना और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।