Get App

Income Tax Bill 2025: नए बिल में पेंशनभोगियों के साथ UPS और NPS सब्सक्राइबर के लिए राहत, टैक्स में मिलेगा फायदा

Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स बिल 2025 में पेंशनभोगियों, NPS और UPS सब्सक्राइबर को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट का प्रावधान जोड़ा गया है। जानिए इसका फायदा कैसे मिलेगा।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 12, 2025 पर 2:46 PM
Income Tax Bill 2025: नए बिल में पेंशनभोगियों के साथ UPS और NPS सब्सक्राइबर के लिए राहत, टैक्स में मिलेगा फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन का हिस्सा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा।

Income Tax Bill 2025: लोकसभा ने सोमवार, 11 अगस्त को आयकर (नंबर 2) बिल, 2025 पास कर दिया। यह बिल करीब 60 साल पुराने आयकर कानून (Income-Tax Act, 1961) को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पेश किया था। इसमें संसद की चयन समिति (Parliamentary Select Committee) की 285 में से ज्यादातर सिफारिशें शामिल की गई हैं।

इस साल पहले जो बिल पेश किया गया था, उसे सरकार ने वापस ले लिया था। अब यह बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में जाएगा। इसका मकसद टैक्स के नियम आसान बनाना, विवाद घटाना और प्रक्रिया को आधुनिक करना है। इसमें पेंशनधारकों, नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System - NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) के निवेशकों को कई टैक्स राहत दी गई है।

कम्यूटेड पेंशन पर पूरी टैक्स छूट

कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) का मतलब होता है कि कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लंपसम) रकम के रूप में पहले ले लेता है। अब अगर यह रकम किसी स्वीकृत सुपरएन्नुएशन फंड (Superannuation Fund) या मान्यता प्राप्त पेंशन योजना से आती है, तो उस रकम पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें