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Tax-Savings: बच्चों की स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर कैसे क्लेम करें डिडक्शन?

Tax-Savings: बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। अगर आप ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो दो बच्चों तक की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायिबिलिटी काफी घट जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 04, 2025 पर 3:50 PM
Tax-Savings: बच्चों की स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर कैसे क्लेम करें डिडक्शन?
अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए 1.5 लाख रुपये की लिमिट है।

अगले वित्त वर्ष (2025-26) में कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम की जगह नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में नई रीजीम के लिए हुए ऐलान हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी हैं। उन्होंने नई रीजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए हैं। अगर आपने नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला किया है तो आपको अपनी टैक्स-प्लानिंग में बदलाव करना पड़ेगा।

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है डिडक्शन

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स-सेविंग्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसकी वजह यह है कि इस रीजीम में कई इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन मिलता है। जो टैक्सपेयर्स इन डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें ओल्ड रीजीम में बने रहना होगा। ऐसे लोग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत दो बच्चों की स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

स्कूल या कॉलेज की सिर्फ ट्यूशन फीस  पर डिडक्शन

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