अगले वित्त वर्ष (2025-26) में कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम की जगह नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में नई रीजीम के लिए हुए ऐलान हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी हैं। उन्होंने नई रीजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए हैं। अगर आपने नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला किया है तो आपको अपनी टैक्स-प्लानिंग में बदलाव करना पड़ेगा।