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Income Tax Return: इन 5 वजहों से आपको आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस, इन बातों का रखें खास ख्याल

31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। गलती होने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है

Your Money Deskअपडेटेड May 22, 2026 पर 7:49 AM
Income Tax Return: इन 5 वजहों से आपको आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस, इन बातों का रखें खास ख्याल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रिटर्न की जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। गलत रिटर्न फाइल करने या रिटर्न में गलत इनकम बताने या किसी इनकम की जानकारी नहीं देने पर बाद में मुश्किल आ सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटीआर फाइल करने में सावधानी जरूरी है। टैक्सपेयर्स को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रिटर्न की जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे रिटर्न में छोटी गलती भी पकड़ में आने की संभावना बढ़ गई है। जांच में रिटर्न में अगर बड़ी गड़बड़ मिलती है तो टैक्सपेयर्स को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5 सामान्य गलती पर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

1. इनकम की गलत जानकारी

इनकम टैक्स फॉर्म फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम का ठीक तरह से कैलकुलेशन कर लेना जरूरी है। इसके लिए टैक्सपेयर्स फॉर्म 16, एआईएस जैसे डॉक्युमेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टैक्सपेयर्स को कैपिटल गेंस हुआ है तो उसके बारे में आईटीआर में बताना जरूरी है। बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में भी आईटीआर फॉर्म में बताना जरूरी है। अगर रिटर्न की जांच में आपने जो इनकम बताई है, वह डॉक्युमेंट्स से मैच नहीं करती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है।

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