इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। गलत रिटर्न फाइल करने या रिटर्न में गलत इनकम बताने या किसी इनकम की जानकारी नहीं देने पर बाद में मुश्किल आ सकती है।
