इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को उन डिडक्शन और एग्जेम्प्शन क्लेम्स की दोबारा जांच करने को कहा है, जिनकी पहचान रिस्क एनालिटिक्स ने की है। इन क्लेम्स के लिए टैक्सपेयर्स के हकदार होने को लेकर संदेह है। डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिडक्शंस क्लेम करने वाले जिन टैक्सपेयर्स को इंटिमेशन ईमेल्स मिले हैं, उन्हें पेनाल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।
