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Income Tax Department ने बताया डिडक्शन क्लेम करने वाले कई टैक्सपेयर्स को क्यों भेजे जा रहे मेल

टैक्स ऑफिशियल्स को 2025-26 एसेसमेंट ईयर पीरियड में कई चिंताजनक पैटर्न मिले हैं। कई रिटर्न फाइलिंग्स में गैरमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को डोनेशन दिखाया गया है, जबकि वे टैक्स बेनेफिट्स के लिए तय शर्तें पूरी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी रिटर्न हैं, जिनमें एग्जेम्प्शन के क्लेम्स तय नियमों के मुताबिक नहीं हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 23, 2025 पर 10:53 PM
Income Tax Department ने बताया डिडक्शन क्लेम करने वाले कई टैक्सपेयर्स को क्यों भेजे जा रहे मेल
अगर कोई टैक्सपेयर्स ऑरिजिनल रिटर्न में गलती होने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक फाइल नहीं करता है तो 1 जनवरी से उसे अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को उन डिडक्शन और एग्जेम्प्शन क्लेम्स की दोबारा जांच करने को कहा है, जिनकी पहचान रिस्क एनालिटिक्स ने की है। इन क्लेम्स के लिए टैक्सपेयर्स के हकदार होने को लेकर संदेह है। डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिडक्शंस क्लेम करने वाले जिन टैक्सपेयर्स को इंटिमेशन ईमेल्स मिले हैं, उन्हें पेनाल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।

टैक्स ऑफिशियल्स को जांच में कई चिंताजनक पैटर्न मिले

टैक्स ऑफिशियल्स को 2025-26 एसेसमेंट ईयर पीरियड में कई चिंताजनक पैटर्न मिले हैं। कई रिटर्न फाइलिंग्स में गैरमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को डोनेशन दिखाया गया है, जबकि वे टैक्स बेनेफिट्स के लिए तय शर्तें पूरी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी रिटर्न हैं, जिनमें एग्जेम्प्शन के क्लेम्स तय नियमों के मुताबिक नहीं हैं। कुछ टैक्सपेयर्स ने डिडक्शन के अमाउंट को काफी बढ़ाया है।

NUDGE कैंपेन के तहत टैक्सपेयर्स को भेजे जा रहे मेल्स

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