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Income Tax: क्या आप हर तिमाही इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपना AIS चेक करते हैं? जानिए यह क्यों जरूरी है

AIS में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट्स, डिविडेंड्स, रेंट इनकम, सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन, विदेशी से आए पैसे, जीएसटी टर्नओवर सहित कई अतिरिक्त जानकारियां भी होती हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 08, 2022 पर 10:54 AM
Income Tax: क्या आप हर तिमाही इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपना AIS चेक करते हैं? जानिए यह क्यों जरूरी है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल नवंबर में अपनी वेबसाइट पर AIS की फैसिलिटी शुरू की थी।

Check your AIS every Quarter:  कई टैक्सपेयर्स साल में सिर्फ एक बार इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने से पहले अपना Annual Information Statement (AIS) चेक करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) का कहना है कि टैक्सपेयर्स को हर तिमाही अपना एआईएस चेक करना चाहिए। इससे एआईएस में किसी तरह की गड़बड़ी का पता उन्हें चल जाएगा। फिर, इसे ठीक कराया जा सकता है।

क्या है AIS?

एआईएस में फॉर्म 26एएस के मुकाबले ज्यादा जानकारियां होती हैं। फॉर्म 26एएस (Form 26AS) में एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी पर्चेज, ज्यादा वैल्यू के इनवेस्टमेंट और TDS/TCS ट्रांजेक्शन की जानकारियां होती है। एआईएस में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट्स, डिविडेंड्स, रेंट इनकम, सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन, विदेशी से आए पैसे, जीएसटी टर्नओवर सहित कई अतिरिक्त जानकारियां भी होती हैं।

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