सरकार ने कानून बनाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगा दी है। इसके बाद रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर उपबल्ध ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दी हैं। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले वित्त वर्ष में ऑनलाइन मनी गेमिंग में पैसे जीते हैं तो उसे उस पर टैक्स चुकाना होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग बंद होने के बावजूद इससे हुई कमाई पर टैक्स चुकाना होगा।
इनकम टैक्स में इनकम का मतलब
टैक्स कनेक्ट एडवायजरी सर्विसेज में पार्टनर विवेक जालान ने इस बारे में टैक्स के नियमों को बताया। उन्होंने कहा, "इनकम टैक्स कानून को किसी बिजनेस की वैधता से मतलब नहीं है। सेक्शन 2(24) में 'इनकम' शब्द का मतलब बताया गया है। एसेसी को हुई किसी तरह की इनकम पर उसके एक्रुअल या रिसीट के प्वाइंट पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स कानून में वैध और अवैध कमाई को एक जैसा माना गया है।"
ऑनलाइन गेमिंग से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
उन्होंने कहा कि चहां तक टैक्स कलेक्टर का संबंध है तो अब तक अवैध इनकम जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के बंद होने के बावजूद इससे हुई इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने सोचा है कि ऑनलाइन गेमिंग बंद होने से इस पर हुई कमाई पर आप टैक्स चुकाने से बच जाएंगे तो आपको इस बारे में दोबारा सोचना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऑनलाइन गेमिंग से हुई नेट इनकम को टैक्सेबल इनकम माना गया है और सेक्शन 115बीबी के तहत इस पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऑनलाइन गेमिंग से हुई इनकम का कैलकुलेशन 'नेट विनिंग्स' के रूप में होता है। इसके एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप अपने गेमिंग वॉलेट में 1,000 रुपये डालते हैं और आप 30,000 रुयये जीत जाते हैं। ऐसे में आपकी नेट विनिंग 29,000 रुपये होगी। गेमिंग कंपनी को इस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले इस पर 30 फीसदी टैक्स डिडक्ट करना होगा।
विनिंग अमाउंट पर टीडीएस कटने के बाद टैक्स को लेकर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको इस विनिंग अमाउंट को डिसक्लोज करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगने के बावजूद आपको इससे हुई इनकम के बारे में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताना होगा। अगर आप सैलरीड टैक्सपेयर है तो आप आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साथ में कोई बिजनेस भी चलाते हैं तो आपको आईटीआर-3 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग से हुई इनकम 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' के तहत आती है।
टीडीएस को एडजस्ट किया जा सकता है
काटा गया टीडीएस टैक्सपेयर के फॉर्म 26एएस में दिखेगा और आपको इसके बारे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त शिड्यूल टीडीएस सेक्शन में बताना होगा। आप इसे आईटीआर फाइल करते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग से कमाई हुई है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसके बारे में बताया होगा।