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Income Tax: मैंने एनपीएस टियर-2 अकाउंट से पैसे निकाले हैं, क्या कैपिटल गेंस पर मुझे टैक्स चुकाना होगा?

NPS के तहत टियर-2 अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में किए गए कंट्रिब्यूशन पर इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स बेनेफिट मिलता है। सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत नई और पुरानी दोनों ही रीजीम में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन की इजाजत है। लेकिन, टियर-2 अकाउंट में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को छोड़ (तीन साल का लॉक-इन पीरियड) बाकी लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 08, 2025 पर 3:02 PM
Income Tax: मैंने एनपीएस टियर-2 अकाउंट से पैसे निकाले हैं, क्या कैपिटल गेंस पर मुझे टैक्स चुकाना होगा?
टियर-2 अकाउंट में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को छोड़ (तीन साल का लॉक-इन पीरियड) बाकी लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सबसे अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है। एनपीएस में टियर-1 और टियर-2 दो अकाउंट्स होते हैं। टियर-1 अकाउंट से विड्रॉल पर टैक्स के नियम स्पष्ट हैं। लेकिन, टियर-2 अकाउंट से विड्रॉल पर टैक्स के नियम स्पष्ट नहीं हैं। गाजियाबाद के रहने वाले मनोज शर्मा ने टियर-1 अकाउंट के साथ टियर-2 अकाउंट भी ओपन किया था। इसमें उन्होंने 1 अप्रैल, 2022 को 1 लाख रुपये इनवेस्ट किया था। लेकिन, मेडिकल इमर्जेंसी की वजह से उन्होंने 15 जून, 2024 को टियर-2 अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए। वे जानना चाहते हैं कि क्या कैपिटल गेंस पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा। मनीकंट्रोल ने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से इस सवाल का जवाब पूछा।

जैन ने कहा कि NPS के तहत टियर-2 अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में किए गए कंट्रिब्यूशन पर इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स बेनेफिट मिलता है। सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत नई और पुरानी दोनों ही रीजीम में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन की इजाजत है। लेकिन, टियर-2 अकाउंट में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को छोड़ (तीन साल का लॉक-इन पीरियड) बाकी लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

इनवेस्टर 60 साल का होने पर टियर-1 अकाउंट से 60 फीसदी पैसा निकाल सकता है। बाकी 40 फीसदी पैसे का इस्तेमाल किसी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। चूंकि, टियर-2 अकाउंट से पैसे निकालने पर टैक्स के नियम स्पष्ट नहीं हैं, जिससे इससे विड्रॉल पर कैपिटल गेंस टैक्स के सामान्य नियम लागू होंगे।

इनवेस्टर जब एनपीएस में कंट्रिब्यूट करता है तो उसे कंट्रिब्यूशन की तारीख के दिन जो NAV होती है, उसके आधार पर यूनिट्स जारी कर दी जाती हैं। हालांकि, इसे इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं माना जाता है, क्योंकि पेंशन फंड मैनेजर्स को म्यूचुअल फंड का दर्ज हासिल नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए 36 महीने के होल्डिंग पीरियड का सामान्य नियम लागू होता है।

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