रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सबसे अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है। एनपीएस में टियर-1 और टियर-2 दो अकाउंट्स होते हैं। टियर-1 अकाउंट से विड्रॉल पर टैक्स के नियम स्पष्ट हैं। लेकिन, टियर-2 अकाउंट से विड्रॉल पर टैक्स के नियम स्पष्ट नहीं हैं। गाजियाबाद के रहने वाले मनोज शर्मा ने टियर-1 अकाउंट के साथ टियर-2 अकाउंट भी ओपन किया था। इसमें उन्होंने 1 अप्रैल, 2022 को 1 लाख रुपये इनवेस्ट किया था। लेकिन, मेडिकल इमर्जेंसी की वजह से उन्होंने 15 जून, 2024 को टियर-2 अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए। वे जानना चाहते हैं कि क्या कैपिटल गेंस पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा। मनीकंट्रोल ने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से इस सवाल का जवाब पूछा।